राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल विशेष छूट योजना

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केकड़ी, 30 नवंबर(केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) विशेष छूट योजना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय जयपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष छूट योजना शुरू की गई है, जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत पहले से स्थापित या संचालित होने से पहले स्थापना की स्वीकृति और संचालन की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी निधि खंडेलवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना है जो अब तक इन स्वीकृतियों के बिना काम कर रहे है। इससे वे स्वीकृति प्राप्त कर पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित कर सकेंगे। यह योजना 60 दिनों लिए लागू होगी, जो एक दिसम्बर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक रहेगी।

योजना उन उद्योगों पर लागू होगी, जो राज्य मण्डल की श्रेणीकरण के अनुसार लाल, नारंगी और हरी श्रेणी में आते है और जो पहली बार स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे है।

उन्होंने बताया कि इन उद्योगों को जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के अनुसार स्थापना की स्वीकृति और संचालन की स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन एक विशेष छूट के रूप में, उन्हें उन वर्षों के लिए पिछले शुल्क का भुगतान नही करना होगा।

जब वे बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे थे। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देना है। यह कदम उद्योगों को एक अवसर प्रदान करता है ताकि वे बिना भारी शुल्क बोझ के अनुपालन कर सकें।

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