युवक की हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा,एक अन्य हुआ बरी

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केकड़ी 26 जून (केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल/डॉ. मनोज आहूजा ) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने बुधवार को युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश पारित किये है।तथा इसी मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।

लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि पुलिस थाना भिनाय में दौलतपुरा प्रथम निवासी नारायण लाल जाट ने 4 सितम्बर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा पुत्र राजेन्द्र 2 सितम्बर को बाइक लेकर सथाना चौराहा गया था। गांव के ही मनोज व अमरचन्द ने मथानिया से राताकोट के बीच पुलिया पर राजेन्द्र के सिर में चोट मारी एवं अमरचन्द के ट्रैक्टर को राजेन्द्र के ऊपर चढ़ाकर हत्या कर दी है।

इस मामले में तत्कालीन थानाधिकारी नीतू सिंह राठौड़ ने मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का फर्दाफाश कर दिया था तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या करने व सबूत नष्ट करने की धाराओं में चार्जशीट प्रस्तुत की जिस पर अभियोजन की और से लोक अभियोजक परवेज नकवी ने मजबूत पक्ष रखते हुए विविध तर्क दिए।उनका कहना रहा कि आरोपी मनोज की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल की है।इसी के साथ परिस्थितिजन्य सबूत भी आरोपीगण के विरुद्ध है।

इसके साथ ही अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने के लिए सुनवाई के दौरान 36 गवाह प्रस्तुत किए व 75 दस्तावेज प्रदर्शित किए एवं 23 आर्टिकल न्यायालय में पेश किए। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने आरोपी मनोज जाट पुत्र सूरजकरण जाट को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए है।वहीं अमरचन्द जाट उर्फ गोपा पुत्र रतनलाल जाट को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है जिसकी और से एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह राठौड़ और दशरथ सिंह कांडलोट द्वारा पैरवी की गई।

नकवी ने बताया कि आरोपीगण गिरफ्तारी की दिनांक से ही न्यायिक अभिरक्षा में चले आ रहे थे।निर्णय के बाद अब न्यायालय द्वारा आरोपी अमरचंद का रिहाई आदेश जारी किया गया तथा आरोपी मनोज का सजा वारंट जारी किया गया।

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