बाल विवाह की रोकथाम को लेकर 5 मार्च को कार्यशाला होगी आयोजित
सिरोही 04 मार्च (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए बाल विवाह मुक्त भारत, परिकल्पना एवं बाल विवाह मुक्त सिरोही बनाने के उद्देश्य से 5 मार्च को प्रातः 11 बजे जिला परिषद के सभागार में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
अति. जिला कलक्टर डाॅ. दिनेश राय सापेला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया (आखातीज), पीपल पूणिमा एवं अन्य अवसरों पर बाल विवाह किए जाने की संभावनाएं रहती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह अपराध है, जिसकी रोकथाम के लिए जिला, ब्लाॅक, पंचायत, ग्राम व शहरी स्तर पर पदस्थापित विभागों के कार्मिकों व जन प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न कर बाल विवाह रोकथाम के कार्यो को संपादित किया जाए।