30 August 2025

कंज्यूमर केयर अभियान,4 प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई 8500 रूपए का लगाया जुर्माना

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केकड़ी ,26 अक्टूबर(केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार दीपावली के त्योहार पर मिठाई ,सूखे मेवे ,बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तोलने, कम माप तोल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशेष कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है।

जिला रसद अधिकारी श्री मोहनलाल देव ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान के अंतर्गत शनिवार 26 अक्टूबर को केकड़ी जिले में जांच दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। जांच दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी भावना दयाल, प्रवर्तन अधिकारी खेमाराम एवं प्रवर्तन निरीक्षक अतुल बड़ाया शामिल रहे । उन्होंने बताया कि सदर बाजार केकड़ी स्थित प्रतिष्ठान जैन ड्राई फ्रूट पर प्रवर्तन नियम के अनुसार प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं पाए जाने पर 500 रुपए का चालान बनाया गया। इस प्रकार प्रतिष्ठान कैलाश किराना भंडार पर भी प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं करने पर कार्रवाई की गई एवं चलान बनाया गया।

उन्होंने बताया कि मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर पैकेज कमोडिटी नियम में पैकिंग लाइसेंस नहीं पाए जाने पर राशि 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई। इस प्रकार प्रतिष्ठान मातेश्वरी गजक पेठा भंडार पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अनुसार कांटा असत्यापित पाया गया। साथ ही प्रवर्तन नियम के अनुसार प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं किया गया । इसके लिए राशि 2500 रुपए का चालन बनाया गया। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान गर्ग ब्रदर्स, रामस्वरूप महावीर प्रसाद, श्री बालाजी नमकीन भंडार एवं मैसर्स दीपक ट्रेडर्स की जांच करने पर बिक्री नियमानुसार पाई गई ।

उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान जांच दल द्वारा 8 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। साथ ही व्यापारियों को कांटा एवं बाट का समय पर सत्यापन करवाने, आम जनता को मिठाई एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने पर डब्बा का वजन कम करने तथा निर्धारित उचित मूल्य लेने के लिए निर्देशित किया गया।

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