नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार व पोक्सो का आरोपी बरी

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अजमेर 24 मई (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल/डॉ.मनोज आहूजा ) सेशन कोर्ट अजमेर की पोक्सो संख्या वन की अदालत ने बुधवार को पोक्सो की विभिन्न धाराओं तथा बलात्कार के आरोपी बोनी चौधरी पुत्र मंगला राम जाट निवासी पंवालिया को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किये हैं।

आरोपी बोनी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सरवाड़ में दिनांक 18 जून 2023 को नाबालिग बालिका के बड़े पिताजी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है तथा उसके साथ कोई गंभीर वारदात कर सकता है।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने 18 जून को बालिका को दस्तयाब किया जिस पर उसने आरोपी के खिलाफ बलात्कार करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर पुलिस ने बाद अनुसन्धान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।आरोपी के खिलाफ अभियोजन की और से 10 गवाहों के बयान करवाए गए तथा बहस के दौरान आरोपी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने तर्क प्रस्तुत किये कि अभियोजन अभियोत्री के नाबालिग होने के सम्बन्ध में तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहे हैं तथा अभियोत्री ने अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से जाने की बात कही थी इसलिए किसी भी प्रकार के अपराध का गठन नहीं होता है।आदि तर्को से सहमत होते हुए पोक्सो जज ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किये है। आरोपी की और से एडवोकेट सत्यनारायण हावा,अरविन्द सिंह, प्रवीण चौधरी,संदीप मीणा ने पैरवी की।

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