विधान सभा आम चुनाव- 2023 आचार सहित के साथ जिले में धारा 144 लागू
केकड़ी, 9 अक्टूबर(,केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) विधानसभा आम चुनाव-2023 को शान्तिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पादित कराने के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव -2023 जिले में सम्पन्न होने जा रहे है। असामाजिक तत्वों द्वारा विधान सभा आम चुनाव- 2023 के दौरान लोक शान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक हैै। साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। विधान सभा आम चुनाव- 2023 के दौरान लोक शान्ति बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक (एम.एल./बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैस गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु के शस्त्रा के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और छोटे द्यातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारणा कर न तो घूमेेंगे और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाना को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाली आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा। न ही किसी को उत्पे्ररित करेगा। एसी सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करेगा। जिसमें जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे तथा न तो ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर्स, सामग्री छपवाएगा, और न ही छापेगा अथवा उसका वितरण करेगा न ही करवाएगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी आॅडियो, वीडियो कैसेटस या सीड़ी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से न तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा एवं न ही कराएगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वलशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रसायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव से सम्बन्धित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना में की गई किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगा न ही अन्य व्यक्ति को आयोजिन हेतु प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शान्ति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन कराएगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोगी के लिए सार्वजनिक स्थ्लों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक मदिरा अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। न ही सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्रा का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यन्त्रा के लिए अनुमति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यन्त्रा के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशान्ति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शव पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षिणिक संस्थान (सरकारी, अद्धसरकारी अथवा निजी), सार्वजनिक भवनों, स्थलों व सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों व सम्पतियों पर कट-आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगाएगा और न ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्राण करेगा। निजी भवन, थल अथवा सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर कट-आउट आदि का उसके मालिक, धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। परन्तु शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामी एवं धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पैम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेशबुक, ट्विटर, व्हाटसएप, यूट्युब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेषका दुष्प्रचार नहीं करेगा। किसी भी मन्दिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन , सेल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबन्धित चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी ।