भ्रूण हत्या एवं प्राणघातक हमला करने के आरोपी की सजा स्थगित
केकड़ी16 सितंबर (केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) शहर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो ने भ्रूण हत्या और प्राणघातक हमले के मामले में दोष सिद्ध मुल्ज़िम सुखपाल पुत्र रतनलाल भील निवासी रामेश्वरपुरा को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।आरोपी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी श्रीमती भगवती ने पुलिस थाना भिनाय में 22 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसके पति ने जान से मारने के आशय से उसके पेट में चाकू की चोट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा उसके पेट में पल रहे 9 माह के गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी।उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।एवं अन्वीक्षा के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए सात साल की सजा से दण्डित किया था जिस पर आरोपी की और से एडवोकेट डॉ. मनोज आहूजा व संदीप माहेश्वरी के माध्यम से अपील पेश कर दोसिद्धि को चेलेंज करते हुए यह तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही विवेचन नहीं किया है तथा मौखिक साक्ष्य व मेडिकल साक्ष्य में अत्यधिक विरोधाभास है।अभियोजन ने अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।आरोपी की पत्नी व अन्य गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है।आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति अशोक जैन ने दोषसिद्धि के आदेश को स्थगित कर आरोपी की सजा स्थगित कर अपील के निर्णय तक जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में आरोपी की और से जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर न्यायाधीश ने आरोपी का रिहाई आदेश जारी किया।