मृत्यु कारित करने काआरोपी रोडवेज ड्राइवर बरी

0

केकड़ी,20 अगस्त (केकड़ी प्राइला न्यूज पोर्टल/डॉ मनोज अहूजा)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने केकड़ी निवासी लेखराज पुत्र माधव लाल जाट को दुर्घटना कारित कर मृत्यु कारित करने के आरोपों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं।आरोपी के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय में रामप्रसाद पुत्र भेरूलाल माली निवासी मसूदा ने दिनाँक 21 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज करवाई की उक्त दिनांक को वह बांदनवाड़ा से मसूदा जा रहा था उसके आगे दूसरी मोटर साईकिल पर मसूदा निवासी अशोक गहलोत व तुषार नागर जा रहे थे तभी मसूदा की तरफ से रोडवेज बस का चालक बस को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए आया और मोटर साईकिल के टक्कर मार दी जिससे अशोक गहलोत की मौक़े पर ही मृत्यु हो गई।तथा तुषार के पैर में फ्रेक्चर हो गया।उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाय ने बाद जांच आरोपी रोडवेज चालक लेखराज जाट के खिलाफ चार्जशीट पेश की जिस पर अभियोजन पक्ष की और से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।बचाव पक्ष की और से एडवोकेट डॉ. मनोज आहूजा ने पैरवी करते हुए आरोपी के बयान करवाए तथा मौके के चश्मदीद साक्षी के बयान करवाए।दौराने बहस अधिवक्ता मनोज आहूजा ने यह तर्क प्रस्तुत किये की अभियोजन की और से जो गवाह प्रस्तुत किये गए हैं वो मृतक के रिश्तेदार होने की वजह से हितबद्ध साक्षी हैं जो मौके पर नहीं थे फिर भी मृतक को लाभ दिलाने के लिए गवाह बनाए गए हैं,साथ ही अनुसंधान अधिकारी ने मौके के गवाह को जानबूझकर गवाह नहीं बनाया इसलिए उसे बचाव पक्ष की तरफ से पेश किया गया।आरोपी ने गलत चार्जशीट पेश करने की शिकायत भी की थी क्योंकि मृतक स्वंय लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पीछे के टायर के पास टकराया था।आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए।आरोपी की और से एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा,भैरू सिंह राठौड़,रवि शर्मा,प्रणपाल सिंह ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Copyright © All rights reserved Ck Innovation | CoverNews by AF themes.

You cannot copy content of this page