केकड़ी उप जिले का क्षेत्राधिकार हुआ निर्धारित अधिसूचना हुई जारी

केकड़ी 07 मई (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) पिछले दिनों राजस्थान सरकार के द्वारा केकड़ी में उप जिला कलेक्टर कार्यालय (एडीएम) खोले जाने की घोषणा के तहत उसी क्रम में राजस्थान सरकार राजस्व (चुप-1) विभाग द्वारा पत्र क्रमांक: प. 9 ( 28 ) राज -1 / 2023 दिनांक : 05/05/2023 जारी अधिसूचना के तहत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15. सन् 1956) की धारा 20 (घ) (1) एवं धारा 260 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी की गई है अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अजमेर में नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर केकड़ी का सृजन किया है।
इस आदेश के अंर्तगत नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर केकड़ी का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है जिसमे उपखण्ड का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले) तहसील का विवरण (सम्मिलित की जाने वाली )केकड़ी,सावर ,सरवाड़,अराई,भिनाय,नसीराबाद, विजयनगर,मसुदा (क) ( उपरोक्त पूर्ण/आंशिक) क्षेत्र को केकड़ी उप जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है।
