बूंदी, 5 मार्च(केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 9 मार्च (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आॅफलाईन के साथ-साथ आॅनलाईन माध्यम से भी किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमन गुप्ता ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सम्बन्ध में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अध्यक्ष, दिनेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायिक अधिकारीगण, बीमा कम्पनी के अधिकारीगण, बीमा कंपनी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्तागण व दावेदार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्तागण के साथ भौतिक व वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित बीमा कम्पनी के अधिकारी गण व अधिवक्तागण को लोक अदालत से पूर्व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग करने के लिए निर्देशित किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया जा सके। उन्होने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है। आमजन से अपील की जाती है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें।