सहायक आचार्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023, 31 दिसंबर से अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर मिलेगी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी
जयपुर, 29 दिसंबर(केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के तहत ’’राजस्थान का सामान्य ज्ञान’’ प्रश्न-पत्र की परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी 2024 को अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा।आयोग सचिव ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 से अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध नोटिफिकेशन लिंक के द्वारा परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रवेश-पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लेवें। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि लेकर उपस्थित हो सकते हैं। मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।