TDS रिफंड और इनकम टैक्स रिटर्न सुधारने के लिए बचा है बहुत कम समय
आसींद 25 दिसम्बर (केकड़ी पत्रिका/विजयपाल सिंह राठौड़) आसींद 31 दिसंबर 2025 है TDS रिफंड क्लेम करने की अंतिम तिथि।गलत भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को सुधारने का भी आखिरी मौका। समय सीमा समाप्त होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा रिफंड।वित्तीय वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के दौरान कटे हुए टीडीएस (TDS) को वापस पाने के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण गुर्जर ने करदाताओं को सचेत करते हुए बताया कि यदि आपका टीडीएस किसी भी माध्यम से कटा है, तो उसे रिफंड कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।किन परिस्थितियों में मिल सकता है रिफंड?सीए प्रवीण गुर्जर के अनुसार, यदि आपकी कुल वार्षिक आय टैक्स छूट की सीमा के भीतर है और आपका टैक्स नहीं बनता, लेकिन फिर भी निम्नलिखित कार्यों पर आपका TDS कटा है, तो आप उसे वापस मांग सकते हैं:नई गाड़ी की खरीद पर गाड़ी के भाड़े (Freight) के भुगतान पर।बैंक में जमा FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) के ब्याज पर।
ठेकेदारी (Contract) के कार्यों के भुगतान पर।सैलरी से कटा हुआ टैक्स।गलत रिटर्न सुधारने का भी आखिरी मौकाजिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पहले ही भर दिया है, लेकिन उसमें कोई गलती हो गई है, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। सीए प्रवीण गुर्जर ने बताया कि यदि आपको हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से त्रुटि (Defective Return) का मैसेज मिला है या आपको स्वयं अपनी गलती का अहसास हुआ है, तो उसे सुधारने (Revise) की भी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 ही है।विशेष चेतावनी: यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल या संशोधित नहीं करता है, तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार का रिफंड स्वीकार नहीं करेगा और न ही पुराने रिटर्न में सुधार का अवसर मिलेगा।
टैक्स विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें।