मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु कैम्प किये जायेंगे आयोजित

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ब्यावर 07 अक्टूबर (केकड़ी पत्रिका/कैलाश फुलवारी ) राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 41 से 45 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, पथ विक्रेता व लोक कलाकार (राजस्थान के मूल निवासी हो) के लिये जारी की गई हैं।
इस योजना में पात्रता की शर्तें-
1. मासिक आय 15 हजार रूपये 2. ई श्रम कार्ड 3. स्वयं का बचत खाता व आधार कार्ड हैं। जो व्यक्ति केंद्र सरकार की एनपीएस, पीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि), ईएसआईसी व अटल पेंशन योजना से संबंद्ध व्यक्ति हो या आयकर दाता हो, वे इस योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं।
प्रतिमाह मिलेंगे पेंशन
इस योजना में 60 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति को 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन एवं अंशदाता की मृत्यु हो जाने पर उसके पति/पत्नी को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय होगी। इस योजना में आवेदक व्यक्ति को प्रतिमाह 100 रूपये की राशि जमा करानी होती हैं, शेष राशि 320 रूपये राज्य सरकार द्वारा जमा करवाई जायेगी।
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग ब्यावर (राज.) द्वारा ब्यावर जिले के पात्र अभ्यर्थियों को प्रतिदिन दूरभाष व विभिन्न माध्यमों से इस योजना की जानकारी देकर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु सूचित किया जा रहा है।
कब कहा आयोजित होंगे कैंप
इस योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को मिल सके, इस हेतु रायपुर क्षेत्र में उपकोष कार्यालय रायपुर में 09. अक्टूबर.25 को, जवाजा क्षेत्र में पंचायत समिति जवाजा मे 15. अक्टूबर.25 को एवं मसूदा क्षेत्र में उपकोष कार्यालय मसूदा में 16. अक्टूबर.25 को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं।
यह दस्तावेज होंगे जरूरी
इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के इच्छुक व्यक्ति वहां उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। आवेदक अपने साथ जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, बैंक पास बुक एवं नोमिनी (पति/पत्नी) का आधार कार्ड तथा ओटीपी हेतु मोबाईल अपने साथ अवश्य लेकर आयें।