पाइप लाइन अनुदान के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर चूक ना जाना 30 सितंबर भूल ना जाना,क्या है आवेदन की पूरी प्रक्रिया

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सावर 21 सितम्बर (केकड़ी पत्रिका/हंसराज खारोल) किसान भाइयों यदि आप आगामी 2- 3 माह में पाइपलाइन खरीदना चाहते है तो 30 सितंबर से पहले राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आवश्य कर देंसिंचाई पाइपलाइन पर कृषि विभाग दे रहा है 18000 रुपए तक अनुदान ।
राशि अनुदान के लिए पात्रताः
भू-स्वामित्वः- कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। जल स्त्रोतः- कृषक के पास कुए पर विद्युत / डीजल / टैक्टर चलित पम्प सेट है वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलाती कुए / ट्यूबवैल पर अलग-अलग पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाईन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषको को स्त्रोत से एक ही पाईप लाईन दूर तक ले जाने में सभी कृषको को अलग-अलग अनुदान देय होगा।. जिन कृषको के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाईन स्थापित करना चाहते है तो ऐसे कृषको द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।कृषि विभाग की योजनाओ के अन्तर्गत निर्मित जल स्त्रोत (डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज) होने पर भी अनुदान देय होगा।
अनुदान उसी कृषक को देय होगा जिसने पूर्व मे इस योजना पर अनुदान नही लिया हो।कृषको द्वारा एक ही ब्रांड, नाम व मैक की पाईपलाईन क्रय किये जाने पर अनुदान देय होगा। कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त पाईपलाईन के रखरखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।63MM या इस से अधिक व्यास वाले पाइपों पर ही अनुदान देय होगा| किसानो को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 50/- प्रति मीटर एचडीपीई (HDPE) पाईप डालने पर या राशि रू. 35/-प्रति मीटर पीवीसी पाईप डालने पर या राशि रू. 20/- प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले फ्लेट ट्यूब पाईप पर अनुदान देय है|
50% या अधिकतम राशि रूपये 15000/- जो भी कम हो. अनुदान देय होगा। लघु एवं सीमान्त (2 हैक्टेयर से कम भूमि वाले) श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 3000/- जो भी कम हो. अतिरिक्त अनुदान देय होगा।एक कृषक को HDPE पर अधिकतम 300 मीटर तक ही अनुदान देय है| वहीं PVC पर 420 मीटर तक अनुदान देय है|किसान को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान देय होगा|सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे
आवेदन प्रक्रिया
कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।आवेदक आवेदन पत्र ऑन लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज .जनाधार कार्ड ई साइन जमाबंदी की नकल छः माह से अधिक पुरानी नही हो।लघु सीमांत प्रमाण पत्र लागू हो तो| ट्रेस नक्शा आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए।स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा।अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में डाली जाएगी।