मारपीट के आरोपी को 2 साल का कारावास

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सावर 31 अगस्त (केकड़ी पत्रिका/ हंसराज खारोल) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा ने गंभीर मारपीट के आरोपी को 2 वर्ष कारावास 20000 रूपये का अर्थ दंड से दंडित करने के आदेश दिए गए हैं।
मामला 7 नवंबर 2020 का है जबकि परिवादी भागीरथ पुत्र भेरू खारोल ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उनकी बहू अमिताभ की पत्नी काम से घर लौट रही थी तब रास्ते में आरोपी पारा गांव निवासी सत्यनारायण पुत्र गोपाल खारोल ने अपनी मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मार दी।जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए इस घटना के बाद भागीरथ और उनका पुत्र अमिताभ आरोपी के घर गए ओर उलाहना दिया।
जिसके परिणामस्वरूप आरोपी ने अमिताभ के सिर में लोहे के पाइप से वार किया जिससे उसे गंभीर चोट आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और अदालत में चालान पेश किया| अभियोजन पक्ष ने मामले में 19 गवाह ओर 40 दस्तावेज को पेश किया गया है जबकि एक लोहे का पाइप भी साक्ष्य के रूप में पुस्तुत किया गया है।
अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव 69 तक किया के आरोपी अपराध गंभीर था और यदि उनका हल्का दंड दिया जाता तो पारिवारिक को न्याय नहीं मिल पाता न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमति जताई और आरोपी को 2 साल का कारावास और 20000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।