प्रधानमन्त्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन मांगे

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- राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगानगर प्रधानमन्त्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन मांगे
श्रीगंगानगर, 4 अगस्त(केकड़ी पत्रिका) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वित्तिय वर्ष 2025-26 हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों, समूह को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
इस योजना के अन्तर्गत बैंकों, बैंकिग संस्थाओं के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, समूहों को शहरी पोप, ग्रामीण पोप, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी योजना एवं मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार हेतु किये जाने वाले कार्यों यथा किरयाना दुकान, मोबाईल रिपेयर, टेन्ट हाउस, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल सामान दुकान, टू-व्हीलर रिपेयर, फल-सब्जी दुकान, चर्म व्यवसाय, जूते निर्माण, बैकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडिमेड गारमेन्ट दुकान आदि हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या राशि 50000 रूपये जो भी दोनों मे से कम हो, तक का अनुदान कार्यालय अनुजा निगम के माध्यम से सीधे ही लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
इस योजना मे लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति, समूह कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुजा निगम, कमरा नं. 45 कलेक्ट्रेट परिसर श्रीगंगानगर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि) के साथ पूर्ण कर सीधे ही इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं।