1 June 2025

मतदाता पहचान कार्ड होगा आधार से लिंक, चुनाव आयोग नेप्रेस नोट कर दी जानकारी

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केकड़ी 18 मार्च(केकड़ी पत्रिका) भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है कि निर्वाचन आयोग ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम, 1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा । विज्ञप्ति के अनुसार यूआईडीएआई और ईसीआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।

सीईसी श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग ने ईसी डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मीती और सीईओ, यूआईडीएआई और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।

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जबकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड केवल किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा WP(सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा।तदनुसार, यूआईडीएआई और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।।

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