12 March 2025
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अजमेर/केकड़ी 10 मार्च (केकड़ी पत्रिका) अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने ध्वनि प्रदूषण रोकथाम नियम 2000 के तहत आदेश जारी किया जिसके तहत 10 अप्रैल 2025 तक रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे व लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अन्य समय में भी ध्वनि यंत्रों का प्रयोग तय मानकों के तहत और अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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