वाहन लोन नहीं चुकाने पर वाहन मालिक को न्यायालय ने सुनाई एक माह की सजा, भेजा जेल
केकड़ी 2 अक्टूबर( केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) अक्तिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम 2 केकड़ी हिरल मीणा ने लोन नहीं चुकाने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त राकेश कुमार रेगर, निवासी टांकावास, ब्लॉक सावर, जिला केकड़ी को एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के विधिक प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राकेश कुमार रेगर ने कंपनी से वाहन ऋण लिया था, लेकिन बदनीयती से उसकी किस्तों का भुगतान नहीं किया। इसके बाद कंपनी ने एडवोकेट रघुराज सिंह गौड़ के माध्यम से न्यायालय में मामला दर्ज कराया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।