गेहूँ व दाल के स्टॉक सीमा के संबंध में जिला रसद अधिकारी ने किया फर्मों का निरीक्षण
केकड़ी, 21 अगस्त(केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर जिले में तूर और चना दाल काबूली चना सहित एंव गेहूँ स्टॉक सीमा के संबंध में जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव के नेतृत्व में जांच दल द्वारा मैसर्स महावीर मिल्स केकड़ी, मैसर्स रामविलास सहित विभिन्न दाल एंव गेहूँ की फर्मों का निरीक्षण किया गया।
जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि बुधवार को रसद विभाग के जांच दल द्वारा शिवकुमार मण्डी यार्ड, मैसर्स कल्याणमल हरकचन्द मण्डी यार्ड , गैरार्स किशन फलोर मिल्स केकड़ी, मैसर्स केडीएम इन्डस्ट्रीज एंव नैरार्स श्री अन्नपूर्णा इन्डस्ट्रीज केकड़ी का निरीक्षण एवं जांच की गयी।
जिला रसद अधिकारी केकड़ी ने जिले के समस्त दाल एंव गेहूँ के व्यापारियों कों निर्देशित किया की राज्य सरकार ने तूर और चना दाल काबूली चना सहित स्टॉक सीमा 30 सितम्बर एंव गेहूँ की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रखी है। जिले के दाल के समत्त व्यापारियों को स्टॉक का खुलास इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल fcinfowev-nic-in@psp एंव गेहूँ के व्यवहारियों को स्टॉक का खुलासा इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल http://evcgoils.nic.in/wsp/login किया जाना है।
उन्होंने बताया की जिले के सभी दाल एंव गेहूँ के व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है अतः जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नही करवाया है वो अविलम्ब अपनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन करवाकर साप्ताहिक अपना स्टॉक अपडेशन
निर्धारित पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करे।
उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा स्टॉक सीगा का उंलघन किये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर स्टॉक सीमा की जांच एवं निरीक्षण का अभियान निर्धारित अवधि तक जारी रहेगा।