महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न कार्यस्थल पर स्थानीय शिकायत समिति का होगा गठन
केकड़ी , 12 जून (केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए संस्थानिक स्तर पर आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।
जिला कलक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया जा चुका है। अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की बेबसाईट तथा महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। अधिनियम के अनुसार विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालय आदि तथा समस्त कार्य स्थल के लिए एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।
आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक 10 या 10 से अधिक कार्मिकों के होने पर कार्यालय अथवा प्रशासनिक ईकाई पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्य स्थल पर आन्तरिक समिति का गठन, आदेश अध्यक्ष सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर सहित प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं के कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत स्थानीय शिकायत समिति का गठन प्रत्येक राजकीय व निजी कार्यालय एवं विभाग में करना सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया है । सभी विभाग एवं कार्यालयो को समिति गठित कर रिपोर्ट प्रेषित करने को निर्देशित किया गया है ।