दहेज लोभियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हुए आदेश,दहेज़ प्रताड़ना व स्त्रीधन हड़पने की धाराओं में होगा मुकदमा दर्ज

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केकड़ी 22 मई (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल/डॉ.मनोज आहूजा)अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरल मीणा ने बगराई निवासिया श्रीमती सरोज पत्नी सुरज्ञान की रिपोर्ट पर आज उसके पति सुरज्ञान,सासु नाथी निवासी बगराई सहित ननद माया नन्दोई बाबूलाल तथा शिवजी व ननद अन्नू निवासी बिजयनगर तथा शिखरानी निवासी ननद लाड़ व नन्दोई गोविन्द तथा उसके पुत्र भरत के खिलाफ भिनाय थानाधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए,406 तथा दहेज़ निषेध अधिनियम की धारा 4/6 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं।

परिवादिया के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि सरोज का विवाह 10 दिसम्बर 2001 को बगराई निवासी सुरज्ञान के साथ हुआ था।विवाह के बाद से ही उसके पति,सास,ननद, नन्दोई झगड़ा करते हुए मारपीट करते तथा दहेज में कम सामान लाने की बात पर ताने मारते हुए मारपीट करते थे तथा परिवादिया की सास उसे डायन कहकर पुकारती थी।तथा एक लाख रुपये व मोटर साईकिल लाने की बात पर कमरे में बंद करके मारपीट करते थे और कहते थे कि तू तो भूखे घर की है और पति दूसरी शादी करने की बात कहता था।दिनाँक 29 अप्रेल 2024 को पति,सास ननद,नन्दोई सहित सभी 9 आरोपियों ने एक लाख रुपये और मोटर साईकिल की मांग करते हुए उसे पहने कपड़े घर से निकाल दिया।तथा स्त्रीधन भी हड़प लिया।

परिवादिया ने उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना भिनाय में व पुलिस अधीक्षक केकड़ी को रिपोर्ट दी जिस पर भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उसने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा से संपर्क कर परिवाद दर्ज करवाया।जिस पर आज बहस करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किये गए।जिससे सहमत होकर मजिस्ट्रेट ने भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।परिवादिया की और से एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा,भैरू सिंह राठौड़,रवि शर्मा,भावेश तातेड़ द्वारा पैरवी की गई।

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