निचली अदालत के फैसले को पलटकर मृत्यु कारित करने के आरोपी को किया बरी।

0

केकड़ी,15 मई (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक की अदालत ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के आदेश को खारिज करते हुए मृत्यु कारित करने के आरोपी जगदीश प्रसाद पुत्र भीखाराम मेघवाल निवासी निम्बेरी रास जिला पाली को बरी करने के आदेश पारित किए हैं।

आरोपी/अपीलार्थी के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी ट्रेक्टर चालक के खिलाफ परिवादी रमजान ने 30 सितंबर 2011को पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि आरोपी ने बड़ला गांव में खेतोँ में खड़ाई करते समय ट्रेक्टर संख्या आर जे 22 आर ए 1559 लापरवाही से बैक में लेकर हड़माना राम के ऊपर पिछला टायर चढ़ा दिया जिससे उसके सिर व गर्दन पर टायर चढ़ने से मौक़े पर मृत्यु हो गई।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाय ने बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।अभियोजन पक्ष की और से 10 गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी को दोषसिद्ध किया।जिसकी अपील पेश करते हुए एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा ने यह तर्क पेश किए कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहे हैं फिर भी निचली अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करने में कानूनी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने सजा का मुख्य आधार जिस गवाह को माना व मौक़े पर था ही नहीं तथा आरोपी की पहचान भी साबित नहीं हो सकी।मृतक के परिजनों ने क्लेम लेने के लिए झूठी कहानी रची है जो गवाहों की जिरह से भी साबित हो रही है।

मेडिकल साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के मध्य भी गंभीर विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया गया।उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को खारिज करते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं।आरोपी जगदीश प्रसाद की और से एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा, भैरूसिंह राठौड़ व रवि शर्मा द्वारा पैरवी की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

You cannot copy content of this page