धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत ख़ारिज कर भेजा जेल

0

केकड़ी,15 अप्रेल(केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) भिनाय थाना पुलिस ने सोमवार को देवलिया कलां निवासी 6 जनों को जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो के न्यायालय में पेश किया जहां से उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन ख़ारिज कर उन्हें सेन्ट्रल जेल अजमेर भेज दिया गया।

इस मामले की परिवादिया के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादिया ने भिनाय थाने में रिपोर्ट दी थी कि शनिवार रात करीब 8 बजे वह अपने पति कैलाशचंद्र व पुत्र रामावतार के साथ अपने देवर नाथू के घर खाना खाने जा रहे थे तभी घर के बाहर रास्ते में एक राय होकर हाथों में कुल्हाड़ी व सरिये लेकर रमेशचंद्र, कालू, हरी, रामचंद्र,जीतेन्द्र सहित माया,सीता पूजा,नंदू सहित तीन-चार अन्य व्यक्तियों ने रास्ता रोककर रामावतार पर कुल्हाड़ी व सरियों से जान से मारने की नियत से जान लेवा हमला करते हुए ताबड़तोड़ मारपीट की।जिससे सिर पर गंभीर चोटे आई।घायल की माँ के साथ आरोपियों ने गाली गलौच कर लज्जाभंग कर कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र करने की कोशिश की साथ हीं एलानिया धमकी देते हुए कहा कि तुझे पूरे गांव में घुमाएंगे व जान से मार देंगे।पीड़िता के पति ने बीच बचाव की कोशिश की तो सभी आरोपियों ने पति कैलाश चंद्र पर भी सरियों से हमला कर दिया।चिल्लाने पर पड़ोस के लोगों ने आकर बीच बचाव कर छुड़वाया अन्यथा ये लोग जान से मार देते।पुलिस ने उक्त रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसन्धान आरोपी रमेश चंद्र,कालूराम,हरिप्रसाद, जीतेन्द्र,माया व सीता को गिरफ्तार कर पेश किया जिनकी और से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी अनुज शर्मा व एडवोकेट मनोज आहूजा ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने व महिला के साथ लज्जा भंग करने के गंभीर आरोप हैं जिनकी जमानत लिए जाने से समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी एसडीएम भिनाय के समक्ष पाबंद करने की कार्यवाही हो चुकी है,आदि तर्को से सहमत होते हुए तथा आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला अनुसन्धानाधीन होने को आधार मानते हुए न्यायाधीश ने जमानत आवेदन ख़ारिज कर आरोपियों को सेन्ट्रल जेल भेजने के आदेश पारित किये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

You cannot copy content of this page