लोकसभा आम चुनाव- 2024 मतदान की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की कालावधि में साईलेंट पीरियड घोषित
डूंगरपुर, 9 अप्रैल(केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की कालावधि को साईलेंट पीरियड घोषित किया गया हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की कालावधि के दौरान जिले में (लोकसभा आम चुनाव के लिए 24 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा न आयोजित करेगा न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्स अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लंघन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। इस धारा में निर्वाचन संबंधी बात पद से अभिप्रेत है कोई बाते जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित हैं।
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं हैं, अथवा सांसद या विधायक नहीं हैं, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठकर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा। जारी निर्देशों की अनुपालना में निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता हैं, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज, होटलों पर ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैक पोस्ट स्थापित करने व्यक्तियों-व्यक्ति के समूहों का इस आशय से कि वे निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हैं और उनकी पहचान क्या हैं, इसके लिए सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल हैं।