भारी मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को मिली जमानत
केकड़ी 25 मार्च (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल / डॉ मनोज आहूजा ) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीपति ने गुलाबपुरा निवासी विकास तिवाड़ी पुत्र महावीर कुमार तिवाड़ी को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये हैं।
अभियुक्त विकास तिवाड़ी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि पुलिस थाना भिनाय के थानाधिकारी नाहर सिंह ने दिनांक 10 सितंबर 2023 को थाना क्षेत्र के ग्राम राताकोट में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में से पशु आहार के कट्टोँ के नीचे काले रंग के प्लास्टिक के 19 कट्टो में से 385 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर एन डी पी एस अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को मौक़े से गिरफ्तार किया गया था।
थानाधिकारी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जिस पर उसे जेल भेजा गया।आरोपी की और से अधिवक्ता रविन्द्र पालीवाल और एडवोकेट मनोज आहूजा ने जमानत याचिका प्रस्तुत कर तर्क दिया कि बरामद शुदा निषिद्ध सामग्री से आरोपी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।आरेापी के खिलाफ पूर्व में कोई मामला पंजीबद्ध नहीं है,अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है,अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है आदि उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय को संतोषप्रद जमानत मुचलके प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश प्रदान किये हैं, जिसकी पालना में जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर आरोपी का रिहाई आदेश जारी किया गया।