अलवर 22 मार्च(केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री आशीष गुप्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदत निर्देशों की पालना में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र अलवर के समस्त क्षेत्रा में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु निषेधाज्ञा जारी की है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री आशीष गुप्ता जारी आदेशानुसार किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाये गये लाउड स्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जावेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अधिक तेज आवाज में नहीं किया जोवगा। अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर एवं प्रपत्र में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिये पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउड स्पीकर का प्रयोग किये जाने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाये जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिये सक्षम अधिकारी को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में वाहन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की प्रति, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन का प्रकार अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जावेगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति में भी किया जावेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा। उपरोक्त निर्धारित समयावधि के बाहर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे लाउड स्पीकर के उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 5 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा।