दहेज़ हत्या व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी को मिली जमानत

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किशनगढ़ 22 मार्च (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल/डॉ मनोज आहूजा) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के न्यायाधीपति ने दहेज़ हत्या व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी कटसूरा निवासी श्याम सुंदर शर्मा पुत्र गोविन्द शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये हैं।

आरोपी के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मृतका के पिता ओमप्रकाश शर्मा द्वारा पुलिस थाना मदनगंज में 29 अगस्त को मुकदमा इस आशय का दर्ज करवाया गया कि उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2015 में आरोपी श्याम सुंदर पुत्र गोविन्द शर्मा निवासी कटसूरा हाल निवासी शनि मंदिर सामने किशनगढ़ साथ किया था तथा दो साल बाद गोना किया था उसके बाद से ही उसका पति श्यामसुंदर, दादी रामकन्या,ससुर गोविन्द नारायण,बुआ सास ललिता आये दिन उसकी पुत्री को शादी में दहेज कम लाने की बात को लेकर ताने देते थे व आये दिन मारपीट करते रहते थे।जब भी वह घर आती अथवा फोन पर परिवार वालो से बातचीत करती तब उक्त दहेज मांगने वाली व मारपीट करने वाली बात उनको बताती थी।

परिवार वालों द्वारा समझाने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ।इसी दौरान श्यामसुंदर की शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी लग गई जिसके बाद वे लोग उसे ज्यादा प्रताड़ित करने लगे और 28 अगस्त को रात्रि में इन लोगों ने मेरी पुत्री की हत्या कर दी जिसकी सूचना उन्होंने मेरे छोटे भाई को दी।

आरोपियों के खिलाफ दहेज़ प्रताड़ना एवं दहेज़ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें।उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।आरोपी की और से राजस्थान उच्च न्यायालय में एडवोकेट मनोज आहूजा व रविन्द्र पालीवाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर दौराने बहस तर्क दिया कि मामले में अनुसन्धान पूर्ण हो चुका है,अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना है।

आरोपी को झूठा फंसाया गया है। मृतका के जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जो 15 दिन बाद जीवित नहीं रह पाए इस कारण से मृतका डिप्रेशन में थी जिसका झूठा इल्जाम आरोपी पर लगा दिया गया।न्यायाधीपति ने गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए जमानत मुचलके पेश करने पर रिहा आदेश ज

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