प्राणघातक हमले के आरोपी को मिली जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता भावना शर्मा ने की पैरवी
जयपुर,15 फरवरी ,(केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने रावनगुराडी निवासी गट्टू सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।आरोपी की अधिवक्ता भावना शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना गंगधार जिला झालावाड़ में परिवादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि आरोपी ने अवैध हथियार से जानलेवा हमला किया।
उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तथा आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 5/27 में चार्जशीट प्रस्तुत की गई।आरोपी की और से एडवोकेट भावना शर्मा ने द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिए कि आरोपी के खिलाफ रंजिश वश झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है।आरोपी के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है,अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है तथा प्रकरण के महत्त्वपूर्ण गवाह अर्जुन सिंह के बयानों में भौतिक विरोधाभास,सुधार और चूक हुई है जिससे भी मामला झूठा साबित होता है…आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने आरोपी को एक लाख रूपये के मुचलके व दो जमानतदार पेश करने पर रिहाई आदेश जारी करने के आदेश दिए है।आरोपी की और से एडवोकेट भावना शर्मा द्वारा पैरवी की गई