धोखाधड़ी कर रूपये हड़पने की आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
केकड़ी,6 जनवरी(केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो की न्यायाधीश ने बांदनवाड़ा निवासी हिमांशु पहलवानी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए अजमेर निवासिया श्रद्धांजलि मिश्रा पुत्री मनीष मिश्रा निवासी जोन्स गंज पोस्ट ऑफिस के पास के खिलाफ धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के मामले में पुलिस थाना भिनाय को मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये है।परिवादी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी श्रद्धांजलि मिश्रा ने परिवादी को ऑनलाइन मार्केटिंग के काम में फायदे का लालच देते हुए प्रोसेसिंग फीस के नाम से एक लाख अस्सी हजार रूपये ठग लिए और ट्रेनिंग देने के नाम पर दिल्ली बुलवा लिया और कहा कि काम पसंद नहीं आए तो पैसे वापस कर दूंगी जिस पर परिवादी ने उसका विश्वास कर रूपये ट्रांसफर कर दिए और जब वह दिल्ली गया तो उसे पता चला कि आरोपिया ने गलत तथ्य बताकर उससे रूपये ठग लिए जबकि वहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग का काम नहीं होकर ई चैन सिस्टम का काम था जिस पर उसने राशि की मांग की तो देने से इंकार कर दिया फोन करने पर फोन उठाना बंद कर दिया इस पर परिवादी ने पुलिस थाना भिनाय को रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ के मार्फत परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करवाने का निवेदन किया दौराने बहस अधिवक्ता मनोज आहूजा के तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने पुलिस थाना भिनाय को आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 व 420 में मुकदमा दर्ज कर अनुसन्धान रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं।