राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिले में संगोष्ठी का आयोजन उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहें – रजत विजयवर्गीय

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बारां, 24 दिसम्बर(केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल)  जिले में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर “ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के युग में उपभोक्ता संरक्षण” विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद बारां द्वारा रविवार  को मिनी सचिवालय सभागार में संगोष्ठी को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ई-कॉमर्स के बढते चलन एवं उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में वार्ता की गई जिसमें ऑनलाईन वित्तीय धोखाधड़ी होने पर टोल फ्री न. 1930 व वेबसाईट www.cybercrime.gov.in, राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन 18001806030 को जन-जन तक फैलाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।  मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला  कलक्टर सत्यनारायण आमेटा ने संगोष्ठी में उपस्थित उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी किसी न किसी प्रकार से सभी उपभोक्ता है जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है। वर्तमान समय में उपभोक्ता सावधान एवं जागरूक होकर अपने अधिकारों का उपयोग करें। उपभोक्ता मंच उपभोक्ताओं के अधिकारों का सशक्त माध्यम है। आमजन उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति एक दूसरे को अपेक्षित जानकारी प्रदान करें।

जिला रसद अधिकारी रजत विजयवर्गीय ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकार प्राप्त है। सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया जिसमें उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में उपभोक्ता सावधान एवं जागरूक होकर अपने अधिकारों का उपयोग करें। उपभोक्ता मंच उपभोक्ताओं के अधिकारों का सशक्त माध्यम है। जिला रसद अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, 20 जुलाई 2020 से लागु हो गया है। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बना रहा है और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिल रही है। उपभोक्ताओं की सभी किस्मों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, चाहे वह ऑनलाइन हो, टेलीशॉपिंग हो या ऑफलाइन, भ्रामक विज्ञापन को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं। यह एक्ट ऑनलाइन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है।

संगोष्ठी में एसडीएम दीपक मित्तल ने कहा कि ई –वाणिज्य ने आश्चर्यजनक वृद्धि की है हम उपभोक्ता डिजिटल सेवाओं की जानकारी के अभाव में ठगे जा रहे है, इसके लिए हमें खरीददारी करते समय बिल और गुणवत्तायुक्त वस्तुओं और सेवाओं का ही चयन किया जाना चाहिए, ताकि नकली उत्पादों और घटिया सेवाओं के दुष्प्रभावों से बच सके। उन्होंने कहा कि वस्तुओं को खरीदते समय पैकेट पर लिखे विवरण, सेवा व शर्तों आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हर उपभोक्ता माल का कैशमीमो (रसीद) अवश्य प्राप्त करें। खरीददारी करते समय आई.एस.आई, एगमार्क वस्तुओं को प्राथमिकता देवें तथा वस्तु एवं सेवा में कमी पाई जाने पर शिकायत अवश्य दर्ज करवायें। शिकायत के साथ बिल वाउचर, गारण्टी कार्ड, दुकानदार, उत्पादक, डीलर से किया गया पत्र व्यवहार भी संलग्न होना चाहिए। संगोष्ठी में सीएमएचओं सम्पतराज नागर ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक रहना चाहिए। उपभोक्ता सावधान रहें तथा बाजार में सब्जियां, दाल- आटा, मसालों में किसी प्रकार की मिलावट आती है इसके लिए तुंरत शिकायत की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान वृद्धस्तर पर चलाया गया है जो और भी चलाया जायेगा।

 इस अवसर पर उपभोक्ता के अधिकारों और कर्तव्य का सरल परिचय पोस्टर को हर ग्राहक का है अधिकार शोषण मुक्त बने बाजार श्लोगन के साथ अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। संगोष्ठी में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अमित भार्वग, एलपीजी एसोसिएशन अध्यक्ष  गुणनंत पटौदी, राशन डीलर संघ अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश नागर, जिले के राशन डीलर सहित बड़ी संख्या में उपभोक्ता मौजुद रहें।  

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