बेची हुई जमीन को दोबारा बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
केकड़ी,5 दिसंबर (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल/ डॉ मनोज अहूजा) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने नांदसी निवासी किशन गोपाल पुत्र धन्नालाल कलाल के परिवाद पर सुनवाई करते हुए परिवादी के पिता को बेचान की गई जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए दुबारा बेचान करने के आरोप में गुढ़ा कलां निवासी रतन लाल पुत्र हीरालाल दमामी, हेमराज पुत्र जमना लाल जाट निवासी आमली,नारायण पुत्र मोती जाट निवासी पांडोलाई,सूरत राम पुत्र हीरा जाट निवासी पांडोलाई,रईस मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गनाहेड़ा के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय के थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं।
परिवादी के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी रतनलाल ने दिनांक 26 अगस्त 1992 को गुढ़ाकला की कृषि भूमि को परिवादी के स्वर्गीय पिता धन्नालाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान की थी।राजस्व अधिकारीयों की गलती से उक्त भूमि के बेचान का नामांतकरण नहीं किया गया लेकिन खरीद शुदा भूमि पर कब्ज़ा काश्त आज भी परिवादी का ही है।राजस्व रिकॉर्ड में आरोपी रतनलाल का नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए आरोपी रतनलाल ने उक्त बेचान की गई भूमि का 4 फ़रवरी 2022 को डब्बल बेचान करते हुए आरोपी हेमराज व नारायण के नाम रजिस्ट्री करवा दी जिस पर गवाह के रूप में सूरतराम जाट व रईस मोहम्मद ने हस्ताक्षर किये जबकि उक्त दोनों गवाहों को भी इस बात की जानकारी थी कि आरोपी रतनलाल ने यह जमीन पूर्व में ही परिवादी के पिता को बेच रखी है।परिवादी को उक्त कूटरचित विक्रय पत्र की जानकारी होने पर उसने पुलिस थाना भिनाय में मुकदमा दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़,रवि शर्मा के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करवाने का निवेदन किया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।