विधानसभा आम चुनाव-2023-विजय जुलूस, समारोह एवं सभा आदि के आयोजन पर रहेगा प्रतिबन्ध
केकड़ी, 2 दिसम्बर(केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) विधानसभा आम चुनाव-2023 के अन्तर्गत रविवार को मतगणना की जाएगी। मतगणना पश्चात राजनैतिक दलों प्रत्याशियों, उनके कार्यकताओं, समर्थक एवं सहयोगियों द्वारा विजय जुलूस में डीजे एवं पटाखों का उपयोग किए जाने से अत्यधिक ध्वनि एवं वायू प्रदूषण एवं शान्ति भंग होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए गए है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत तथा राजस्थान कोलाहल नियन्त्राण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा जिले में 3 दिसम्बर को मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दलों प्रत्याशियों, उनके कार्यकताओं, समर्थक एवं सहयोगियों द्वारा समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लाउडस्पीकर, डीजे एवं पटाखों, आतिशबाजी का उपयोग पूर्णत प्रतिबन्धित रहेगा।
जिले में 3 दिसम्बर को मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकताओं, समर्थक एवं सहयोगियेां द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, समारोह एवं सभा आदि का आयोजन भी प्रतिबन्धित रहेगा।