अजमेर पोक्सो अदालत ने किया पोक्सो का आरोपी को बरी
अजमेर,23 नवंबर (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) अजमेर की पोक्सो संख्या दो की अदालत ने भिनाय तहसील के रघुनाथ गढ़ गाँव के हेमराज पुत्र भैरू बैरवा को पोक्सो अधिनियम की धारा 11 व 12 सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किये हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नसीराबाद की एक महिला ने सिटी पुलिस थाना नसीराबाद में दिनांक 24 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के मोबाइल पर अश्लील मैसेज किये तथा गन्दी गन्दी गालियां लिखकर भेजी जिसकी शिकायत हेमराज के परिजनों को कि तो उसने परिवादिया की पुत्री को जान से मारने की धमकियां दी तथा खुद भी जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी दी।
उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद अनुसन्धान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 11,12 व भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व 509 में चार्जशीट पेश की जिसे प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की और से 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए जिसका विरोध करते हुए आरोपी ने झूठी रिपोर्ट और झूठी चार्जशीट पेश करने की बात कही वहीं आरोपी की और से बहस अंतिम करते हुए अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा, एडवोकेट इमरान खान व संदीप मीणा ने बहस करते हुए यह तर्क दिए कि परिवादिया की लड़की की आयु के सम्बन्ध में तीन दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं जिनमें से दो दस्तावेजों के अनुसार पीड़िता बालिग है इस प्रकार अभियोजन पीड़िता कि आयु को साबित नहीं कर पाया है तथा पीड़िता व आरोपी के फोन के सम्बन्ध में चेटिंग को भी अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है एवं इसके साथ ही परिवादी पक्ष आरोपी के पक्ष से आँटा सांटा विवाह को लेकर रंजिश रखता था यह तथ्य गवाहों के बयानों से साबित है इसी वजह से आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है आदि तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किये इसके साथ ही धारा 509 भारतीय दंड संहिता में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर प्रकरण का निस्तारण किया।आरोपी हेमराज की और से अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा,इमरान खान व संदीप मीणा द्वारा पैरवी की गई।