विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्य नजर शस्त्र थाने में जमा कराने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई अयोजित

0

केकड़ी 7अक्टूबर(केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल) विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्यनजर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के सम्बन्ध में जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र थाने में जमा कराने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शनिवार 7 अक्टूबर को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इन्होंने बताया कि: जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि बैठक में समिति के सदस्य जिला पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजकीय अधिवक्ता एवं सदस्य सचिव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट केकड़ी उपस्थित रहें।

उन्होंने बताया कि बैठक में विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के क्रम में चर्चा उपरान्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सहमति से निर्णय लिया गया । विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान केकड़ी जिले में स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान हो तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनी रहे एवं जिले के सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके । इसके लिए जिला क्षेत्र केकड़ी में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक उनके शस्त्र सम्बन्धित निकटतम थाने में जमा कराया जाना आवश्यक है । जिला क्षेत्र में अधिवासित एवं विद्यमान समस्त शस्त्रधारक चाहे उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र इस जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा राज्य के अन्य जिलों अथवा देश के किसी भी क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ हो, उन सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारकों से शस्त्र तत्काल सम्बन्धित अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जमा कराये जाये ।

उन्होंने बताया कि इस निर्णय में छूट प्रदान की गई है। इसमें बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल,अर्द्ध सैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्डस एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जो कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में ड्यूटी देने के लिए अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है । साथ ही लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की सम्भावना नहीं है तथा मन्दिर, कम्पनी, बैंक आदि की सुरक्षा में लगे हुये सुरक्षा गार्ड एवं राईफल एसोसिएशन एवं स्पोर्टसमेन जो राईफल एसोसिएशन के मैम्बर होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते हो को भी छूट प्रदान की गई है। इनके अतिरिक्त यदि कोई अनुज्ञापत्रधारी अपनी आत्मरक्षा के लिये या अन्य उचित कारण से शस्त्र अपने पास रखना चाहता है तो सम्बन्धित थानाधिकारी को वह अपना प्रार्थना पत्र स्पष्ट कारण अंकित करते हुये प्रस्तुत करेगा । थानाधिकारी अनुक्षापत्रधारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने यहां इन्द्राज कर तत्काल पुलिस अधीक्षक केकड़ी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रेषित करेगें । जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी अनुज्ञापत्रधारी के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण के आधार पर विवेचन कर निर्णय पारित करेगी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

You cannot copy content of this page