प्राणघातक हमले के तीन आरोपियों को को हाईकोर्ट से मिली जमानत
केकड़ी,23 जुलाई (केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीपति ने शुक्रवार को पुलिस थाना गंगापुर सिटी में दर्ज जानलेवा हमले के मामले के आरोपी कृष्ण उर्फ कृष्णा पुत्र चिरंजी निवासी बाढ कुनकटा,पंकज पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम थली व दीपक पुत्र को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये हैं। आरोपियों के अधिवक्ता रविन्द्र पालीवाल व डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी हीरालाल ने पुलिस थाना गंगापुर पीपीपी में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट जरिये पर्चा बयान से दर्ज करायी गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 6 सितंबर 2021को वह एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था तब रास्ते में आरोपियों द्वारा उसको घेरकर उसके पैरो में गोली मारने तथा पाइपों व सरियों से मारपीट कर चोट पहुंचाये जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।जिस पर प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा तीनों अभियुक्तगण विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307,325,323, 341 व 34 में अपराध प्रमाणित पाया गया था।आरोपियों की और से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर बहस करते हुए अधिवक्ता रविन्द्र पालीवाल व मनोज आहूजा ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है,प्रकरण में अनुसन्धान पूरा हो चुका है।परिवादी के शरीर पर जानलेवा व गंभीर चोट कारित नहीं की गई है, आरोपी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना है आदि तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीपति ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये