मर्डर के आरोपी को मिली हाईकोर्ट से जमानत एड. रविन्द्र पालीवाल व मनोज आहूजा ने की पैरवी

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जयपुर/ केकड़ी 23 जून (केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की ग्रीष्म कालीन अवकाश बैंच के न्यायाधीपति जस्टिस सी के सोनगरा ने शुक्रवार को गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर निवासी दीपक पुत्र बहादुर निवासी किरपाड़ा नासिया कॉलोनी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये हैं।आरोपी के अधिवक्ता रविन्द्र पालीवाल व मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी में परिवादी चन्द्रमोहन सैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पुत्र दिलखुश सैन 22 नवंबर 19 को शाम 4 बजे भूपेंद्र पुत्र बृजमोहन गुर्जर की बारात में रवाना हुआ था। रात्रि में 9 से 10 के बीच उमरी गांव से बाहर निकलते ही गंगापुर रोड़ पर चढ़ते ही एक थार व एक बोलेरो ने सामने से रास्ता रोक लिया। जिसमें से आठ दस बदमाश उतरे जिनके हाथों में लाठी, डंडे, सरिया आदि थे। उन बदमाशों ने उतरते ही हमला कर दिया। दिलखुश के साथ सादिक और दिनेश थे जो मौक़े से भाग गए लेकिन दिलखुश मौक़े पर ही रह गया जिसे उन बदमाशों ने हथियार लाठी व डंडो से मारपीट करना शुरु कर दिया। इतने में कुछ बारात के लोग वहाँ आ गए जिस पर हमलावार मौक़े से भाग गए। प्रत्यक्ष दर्शीयों के अनुसार कृष्णा गुर्जर,वरुण गुर्जर तथा इनके साथ छ सात लोग और थे।गंभीर रूप से घायल दिलखुश को हॉस्पिटल पहुँचाया जहाँ से उसे जयपुर रेफर किया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जिसके बाद आरोपी की और से एडवोकेट रविन्द्र पालीवाल व मनोज आहूजा द्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है आरोपी का प्राथमिकी में कोई नाम नहीं है, आरोपी के कब्जे से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है। एक अन्य आरोपी की जमानत स्वीकार हो चुकी है। आरोपी निर्दोष है, विचारण में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीपति सी के सोनगरा ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये हैं।

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