बसों का बस स्टेण्ड पर ठहराव को लेकर जनहित याचिका का हुआ निस्तारण

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केकड़ी 18 मई (केकड़ी पत्रिका न्यूज पोर्टल/डॉ. मनोज आहूजा )नेशनल हाइवे 48 पर स्थित बान्दनवाड़ा कस्बे में स्थित बस स्टेण्ड पर रोडवेज बसों के नहीं आने तथा यात्रियों को बाई पास पर उतारने की वजह से होने वाली परेशानी को देखते हुए कस्बे के एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा ने शहर की स्थाई लोक अदालत में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मैंनेजिंग डायरेक्टर व मुख्य प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका प्रस्तुत करते हुए रात्रि में बाई पास पर उतारने को लेकर क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की थी तथा रोडवेज की सभी बसों को बस स्टेण्ड पर ठहराव करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी।एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि सिक्स लेन निर्माण के बाद से ही रात्रि में निकलने वाली सारी बसें तथा दिन में निकलने वाली अधिकांश बसें बस स्टेण्ड पर आने कि बजाय बाई पास से निकलने लगी थी जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इस सम्बन्ध में निगम के अधिकारीयों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से निगम के अधिकारीयों के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर बसों को बस स्टेण्ड पर ठहराव के आदेश जारी करवाने की मांग की गई थी याचिका प्रस्तुत करने के बाद बांसवाड़ा डिपो के मुख्य प्रबंधक व जयपुर के सी एम डी ने आदेश जारी कर सभी बसों को निर्धारित बस स्टेण्ड पर रोकने के निर्देश जारी कर दिए जिस पर आज रोडवेज के अधिवक्ता ने जवाब के साथ उक्त दस्तावेज पेश किये इस पर आज अधिवक्ता मनोज आहूजा ने इसी आधार पर प्रकरण को वापस लिया।एडवोकेट आहूजा ने बताया कि अब यदि किसी ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो वो भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी होगा तथा कोई भी व्यक्ति इसके लिए कार्यवाही कर सकेगा।

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