लज्जा भंग व बलात्कार के प्रयास का आरोपी बरी
केकड़ी,6 मई (केकड़ी पत्रिका न्यूज़ पोर्टल,डॉ मनोज अहूजा की रिपोर्ट) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने मेवदा निवासी बद्री पुत्र माधू जाट को लज्जा भंग व बलात्कार के प्रयास के आरोपों में बरी करने के आदेश पारित किये हैं। आरोपी के अधिवक्ता मनोज आहूजा एडवोकेट ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने 12 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 26 सितंबर 2015 को दोपहर करीब एक बजे जब उसकी भैंस आरोपी के खेत में घुस गई जिसे वह निकाल रही थी कि तभी आरोपी ज्वार के खेत में से निकल कर आया और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया व नीचे पटक कर उसकी छाती पर बैठ गया तथा जबरन बलात्कार की कोशिश करने लग गया तथा उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए। रिपोर्ट के माध्यम से उसने बताया कि आरोपी के पास दाँतली थी जिससे डराते हुए उसने कहा कि अगर चिल्लाई और किसी को कुछ कहा तो दाँतली से टुकड़े कर दूंगा।पीड़िता जैसे तैसे करके उसके चंगुल से निकल कर भागकर घर पहुंची तथा सारी बात अपनी सास को बताई तब उसकी सास व जेठ ने उसके साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी ने बाद अनुसन्धान मामले को झूठा मानते हुए कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जिस पर पीड़िता व अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर चार्ज लगाया गया।अभियोजन पक्ष की और से पांच गवाहों के बयान दर्ज करवाए जाने के बाद आरोपी की और से एडवोकेट मनोज आहूजा ने साक्ष्य सफाई प्रस्तुत कर तर्क दिया कि परिवादिया ने रंजिशवश झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, परिवादिया की और से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट कानूनी राय ली जाकर पंद्रह दिन बाद दर्ज करवाई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जो अभियोजन के लिए घातक है।परिवादिया एवं उसके हितबद्ध गवाहों के बयानों में भी भारी विरोधाभास है तथा घटना स्थल के आसपास के लोगों ने भी घटना की पुष्टि नही की एवं अभियोजन आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है आदि तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किये। आरोपी की और से पैरवी अधिवक्ता मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ ने पैरवी की ।(खबर का स्रोत एडवोकेट मनोज आहूजा की रिपोर्ट)